Sidhi News: राशन कार्ड पात्रता पर्चीधारी परिवार को करना होगा यह कार्य, शासकीय उचित मूल्य दुकान में करायें अपडेट
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प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि मध्यप्रदेश द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ और पारदर्शी बनाने के लिए मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के आधार नम्बर(Adhar Number) व मोबाइल नम्बर (Mobile Number)उनके डाटाबेस में 31.08.2022 तक दर्ज किया जाना है। जिनके आधार नम्बर दर्ज है उनकी ई-केवाईसी(E - KYC) की जानी है। इसलिए समस्त राशन कार्ड पात्रता पर्चीधारी परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर व मोबाइल नम्बर उनके डाटा बेस में दर्ज किये जाने है, जो उपभोक्ता अपना ई-केवाईसी नहीं करायेंगे उनकी राशन सुविधा का लाभ भविष्य में बन्द हो सकता है।
प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा सभी पात्र हितग्राही परिवारों को सूचित किया गया है कि उनके परिवार के छूटे सदस्यों के आधार नम्बर जो डाटाबेस में दर्ज नही है वे सभी सदस्य स्वयं व्यक्तिगत रूप से संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर आधार कार्ड की कॉपी के साथ जाये जहाँ पर शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन में आधार नम्बर दर्ज कर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से आधार अपडेट व ई-केवाईसी किया जावेगा। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नम्बर भी दर्ज करावें। यदि उक्त कार्य में कोई समस्या आती है तो खादय विभाग के डीपीएमयू मनोज वर्मा मोबाइल नम्बर 8871580928 पर सम्पर्क कर सकते है।
उन्होंने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों के ई-केवाईसी कराने से न केवल स्थायी रूप से सभी सदस्यों का खाद्यान्न प्राप्त होता रहेगा बल्कि परिवार का कोई भी सदस्य दुकान पर जाकर राशन प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार मोबाइल नम्बर पीओएस मशीन में दर्ज होने पर विक्रेता द्वारा जब भी पात्र परिवार को खाद्यान्न प्रदाय किया जावेगा उसकी जानकारी एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पर प्राप्त होगी। अतः जिले के सभी पात्र परिवारो से अनुरोध है कि शीघ्र-अतिशीघ्र आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर की जानकारी संबंधित दुकान पर जाकर पीओएस मशीन में दर्ज करायें।
इसके साथ ही शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वितरित होने वाले खाद्यान्न से वंचित रहे पात्र परिवारों को जोड़ने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित 27 श्रेणियों के पात्र परिवारों को पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, समग्र आईडी एवं मोबाइल नम्बर की जानकारी लेकर स्थानीय निकाय अर्थात शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में संपर्क करें।
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