Sidhi News: मानसिक रूप से ग्रसित नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

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Sidhi News: मानसिक रूप से ग्रसित नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड


Sidhi News: मानसिक रूप से ग्रसित नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड


सीधी।
माननीय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा विचारण उपरांत थाना कोतवाली सीधी के अपराध क्रमांक 940/16 में अभियुक्तर धीरज प्रसाद द्विवेदी पिता मिथिला प्रसाद द्विेवेदी उम्र-33 वर्ष निवासी ग्राम कुर्वाह थाना कोतवाली जिला सीधी को धारा 5(k)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्रीमती भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई। 
                                       जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.10.16 को अभियोक्त्री की मां ने थाना कोतवाली सीधी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 22.10.16 को दोपहर में 1:30 बजे के करीब अभियोक्त्री आंगनबाड़ी से वापस आई तो अभियोक्त्री की मां ने देखा कि अभियोक्त्री के कुर्ती में खून के दाग लगे हुए थे, तब अभियोक्त्री की मां ने पूछा कि यह दाग कैसे लगा है, तो अभियोक्त्री ने बताया कि धीरज नाम का व्यक्ति अभियोक्त्री को बच्चू के खेत में ले गया और अभियोक्त्री के साथ जबरन गलत काम किया। उक्त शिकायत पर थाना कोतवाली सीधी के अपराध क्रमांक 940/16 अंतर्गत धारा 376(2)(f), 376(2)(l) भादवि एवं 5k, 5(n)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा सशक्तय पैरवी करते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा दिये जाने का निवेदन किया। विचारण पश्चात न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 198/16 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त धीरज प्रसाद द्विवेदी को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।

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