सीधी:नगरीय निकाय चुनाव के लिए नाम निर्देशन भरने की अंतिम तिथि 18 जून
सीधी जिले में सभी नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नगर पालिका परिषद सीधी तथा नगर परिषद चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली के पार्षद पदों के लिए द्वितीय चरण में मतदान 13 जुलाई को होगा। निर्वाचन की अधिसूचना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी 11 जून को जारी की गई जिसे निर्धारित स्थलों पर प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य शुरू हो गया है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर्रहमान खान ने बताया कि नगरीय निकायों के लिए नामांकन पत्र 18 जून को दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग ऑफीसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफीसर तैनात कर दिए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को प्रात: 10.30 बजे से की जाएगी। उम्मीदवार 22 जून को दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आवश्यक होने पर दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। मतदान प्रात: 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। दूसरे चरण की मतगणना 18 जुलाई को निर्धारित मतगणना स्थलों में प्रात: 9 बजे से की जाएगी।
निक्षेप राशि
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नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। नगरपालिका परिषद् के पार्षद के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा़ वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी।
नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। रिटर्निग आफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पटल पर किया जायेगा। नगरीय निकाय निर्वाचन में ''नोटा'' (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।
आरक्षित वर्ग के पदों के अभ्यर्थियों को देना होगा जाति प्रमाण-पत्र
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अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का (आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में) नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
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