LPG Gas Connection Insurance: रसोई गैस सिलेंडर के साथ मिलता रहा है इंश्योरेंस,जानिए कैसे मिलेगा लाभ

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LPG Gas Connection Insurance: रसोई गैस सिलेंडर के साथ मिलता रहा है इंश्योरेंस,जानिए कैसे मिलेगा लाभ


LPG Gas Connection Insurance: रसोई गैस सिलेंडर के साथ मिलता रहा है इंश्योरेंस,जानिए कैसे मिलेगा लाभ


LPG Gas Connection Insurance Policy: जब भी कोई ग्राहक नया गैस कनेक्शन लेता है तो उसके साथ ग्राहक को इंश्योरेंस कवर गैस कंपनी द्वारा दिया जाता है. लेकिन, इस इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी ज्यादातर ग्राहकों को नहीं रहती है. अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो हम आपको इसकी जानकारी देते हैं.

गैस कनेक्शन खरीदने के साथ ही ग्राहकों को कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी की सुविधा दी जाती है जिसका प्रीमियम ग्राहक को नहीं भरना होता है. भारत गैस (Bharat Gas), इंडेन गैस (Indane Gas) और एचपी गैस (HP Gas) तीनों ही कंपनियां अपने ग्राहकों को यह सुविधा देती हैं. अगर गैस सिलेंडर के कारण किसी तरह की घटना होती है तो ग्राहक बाद में इसका इंश्योरेंस क्लेम (Insurance Claim) कर सकता है.

गैस कनेक्शन पर मिलता है इतना कवर-
गैस कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट में दी गई जानकारी के अनुसार गैस सिलेंडर के ग्राहकों और थर्ड पार्टी को गैस सिलेंडर के कारण हुए किसी एक्सीडेंट होने की स्थिति में इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. गैस कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पर गैस के कारण हुए किसी हादसे का इंश्योरेंस कवर कंपनी देती है.

अगर गैस सिलेंडर दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 6 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है. वहीं घायल होने की स्थिति में आपको 2 लाख रुपये तक का क्लेम मिल सकता है. इसके साथ ही किसी ऑथोराइज्ड कस्टमर के रजिस्टर्ड एड्रेस (Authorised Customer Registered Address) में किसी तरह का हादसा होने की स्थिति में 2 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है. यह क्लेम प्रॉपर्टी को हुए नुकसान होने के एवज में मिलता है.

इंश्योरेंस क्लेम (Insurance Claim) करने की प्रक्रिया-
अगर गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) के कारण किसी तरह की घटना आपके घर में हो गई है तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले अपने गैस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर (Distributor) को इसकी जानकारी दें. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर इस मामले पर जांच करके इंश्योरेंस कंपनी (Insurance Cover) को इसकी जानकारी देगा. इसके बाद कंपनी ग्राहक को दुर्घटना के अनुसार क्लेम देगी.

इंश्योरेंस क्लेम करने के चाहिए यह डॉक्यूमेंट्स-
-दुर्घटना होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र.
-पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Postmortem Report)
-जांच रिपोर्ट
-अस्पताल में एडमिट होने का Prescription
-मेडिकल बिल (Medical Bill)
-मरीज का डिस्चार्ज कार्ड




क्रेडिट: ABP न्यूज़

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