अमरनाथ यात्रियों को फास्ट फूड नही, परोसे जाएंगे पौष्टिक आहार, देखिये पूरी सूची
श्री अमरनाथ यात्रा 2022 की तैयारियां तेज की गई हैं। इस साल रिकॉर्ड यात्रा को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहली बार हजारों यात्रियों को ठहराने के लिए यात्री पड़ाव स्थलों का व्यापक स्तर पर विस्तार किया जा रहा है।
रामबन के चंद्रकोट में नए यात्री निवास को लगभग तैयार कर लिया गया है।
यात्रा के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से खाद्य पद्धार्थों की सूची (फूड मेन्यू) भी जारी किया गया है, जिसमें यात्रा मार्ग पर तले और फास्ट फूड के बजाय पौष्टिक और हल्का आहार मिलेगा, ताकि आपकी यात्रा सेहत के लिहाज से सुरक्षित हो सके। ये सूची लंगर स्टालों, फूड स्टालों, दुकानों और यात्रा मार्ग के अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू रहेगी।
पुलाव और फ्राइड चावल के बजाय सादे चावल, जीरा चावल मिलेंगे
यात्रा मार्ग पर मांसाहारी, शराब, तंबाकू, गुटका, पान मसाला, धूम्रपान आदि इनटाक्सिकैंट पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगे। पुलाव और फ्राइड चावल के बजाय सादे चावल, जीरा चावल, खिचड़ी और न्यूट्रेला चावल मिलेंगे। यात्रा मार्ग पर पूड़ी, भटूरा, पिज्जा, बर्गर, स्टफ्ड परांठा, डोसा, फ्राइड रोटी, मक्खन के साथ ब्रेड, क्रीम आधारित खाद्य, आचार, चटनी, फ्राइड पापड़, चोमीन और अन्य फ्राइड और फास्ट फूड प्रतिबंधित होंगे।
कोल्ड ड्रिंक्स और कड़ा प्रतिबंधित होंगे
यात्री रोटी, दाल रोटी, मक्की की रोटी (बिना फ्राइड), तंदूरी रोटी, ब्रेड, कुलचा, डबल रोटी, रस, चाकलेट, बिस्कुट, रोस्टेड चना, सांबर, इडली, उत्पम, पोहा, सब्जियों का सैंडविच (बिना क्रीम, मक्खन, पनीर के), ब्रेड जैम, कश्मीरी नान (गिरदा) ले सकेंगे। यात्रा मार्ग पर कोल्ड ड्रिंक्स और कड़ा प्रतिबंधित होंगे।
हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू, खोया बर्फी परोसी जाएगी
इसकी जगह यात्रियों को हर्बल चाय, काफी, लो फैड दही, शरबत, लेमन स्काश, पानी, लो फैड दूध, फ्रूट जूस, सब्जियों का सूप, मिनरल वाटर, ग्लूकोस ले सकेंगे। स्वाद लेने वाले पदार्थों में हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू, खोया बर्फी, रसगुल्ला और अन्य हलवाई पदार्थ, क्रंची स्नेक्स (अधिक फैट पदार्थ), चिप्स, कुरकुरे, मट्ठी, नमकीन मिक्सचर, पकौड़ा, समोसा व अन्य अधिक तले पदार्थ प्रतिबंधित होंगे।
नियमों का उल्लंघन पर दुकानदारों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
मुंह का स्वाद लेने वाले यात्री खीर (चावल व साबुदाना), दलिया आदि कम वसा वाले पदार्थ ले सकेंगे। खाद्य पद्धार्थों की सूची सुनिश्चित बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट गांदरबल और अनंतनाग की ओर से आरपीसी के तहत जुर्माना और अन्य उल्लंघन कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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