आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा
भोपाल. जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन संभाग भोपाल मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया है कि माननीय न्यायालय श्रीमती पदमा जाटव विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 53/2021 में थाना गांधी नगर जिला भोपाल के अपराध क्रमांक 04/19 धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में निर्णय पारित करते हुए। प्रकरण के आरोपी आजाद नट पिता राजू नट निवासी गांधी नगर भोपाल को धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड ना अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगताये जाने का भी आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री टी पी गौतम, विशेष लोक अभियोजक एवं श्रीमती सरला कहार सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी। संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03/01/2019 को रात्रि 09 बजे आसपास आरोपी आजाद नट पीडिता के घर पर आया, उस समय पीडिता के घर पर उसका छोटा भाई एवं बहन जो सो रहे थे आरोपी ने पीडिता को बाहर बुलाया और जबरदस्ती खींच कर घर के बाहर बाथरूम में ले गया और उसके साथ गलत काम किया और धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो तूझे जान से मार दूगा पीडिता द्वारा उक्त घटना अपनी माता और पिता को बताई जिस पर से पीडिता अपनी माता-पिता के साथ थाना गांधी नगर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई, उक्त घटना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरान्त चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को एवं साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुये आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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