फास्टटैग के लिए दिशा निर्देश जारी, इस महीने से लागू होगा नियम

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फास्टटैग के लिए दिशा निर्देश जारी, इस महीने से लागू होगा नियम



फास्टटैग के लिए दिशा निर्देश जारी, इस महीने से लागू होगा नियम


नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के तहत, FASTag यूजर्स जल्द ही अपने व्हीकल्स पर नए टैग के साथ स्विच करने में सक्षम होंगे, यदि वे चाहें तो.

पहले यह सर्विस बहुत प्रतिबंधित थी, क्योंकि प्रत्येक कार नंबर के साथ एक FASTag स्थायी रूप से जुड़ा हुआ था. यदि कोई यूजर डेमेज या असंतोष के कारण अपने FASTag को ज़ब्त या स्विच करना चाहता है, तो उसे एक बोझिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें उसके चेसिस नंबर को शामिल करके व्हीकल नंबर को बदल दिया जाता है.

सिस्टम को मूल रूप से यूजर्स को उनके मौजूदा FASTags पर बकाया राशि का भुगतान करने से बचने के इरादे से एक नया टैग प्राप्त करने से डिसकरेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया था. नेगेटिव बैलेंस फास्टैग ने आखिर बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर बोझ डाला, जिन्हें डिफॉल्ट करने वाले यूजर्स की ओर से टोलिंग कंपनियों को भुगतान करना पड़ा.

हालांकि, NPCI अब सिस्टम में तीन नए कोड शामिल कर रहा है जो मौजूदा FASTag को बंद करना और एक नया ऑप्शन चुनना आसान बना देगा. वर्तमान में एक टैग का स्टेटस तीन कोड के तहत निर्धारित किया जाता है, ब्लैकलिस्ट, लो बैलेंस और एग्जेम्प्ट. नए दिशानिर्देशों के तहत तीन नए कोड और जोड़े जाएंगे वह हैं हॉटलिस्ट, क्लोज्ड/रिप्लेस्ड और इनवेलिड कैरिज.

एनपीसीआई सर्कुलर के अनुसार, नेगेटिव बैलेंस या वायलेंस वाले टैग हॉटलिस्ट के तहत आएंगे. एक उपयोगकर्ता का FASTag जो अपना अकाउंट बंद करता है, टैग सरेंडर करता है या किसी नए जारीकर्ता बैंक/यूनिट में स्विच करता है, उसे क्लोज्ड/रिप्लेस के रूप में क्लासिफाइड किया जाएगा. जिन लोगों को नियामक निकायों द्वारा वायलेंस के लिए चिह्नित किया गया है, उन्हें इनवेलिड कैटेगरी में जोड़ा जाएगा. नए दिशानिर्देश 30 जून से लागू होने वाले हैं

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