सीधी: मारपीट के आरोपी को सजा एवं जुर्माना
सीधी न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी विकास गुप्ता पिता भागवत गुप्ता उम्र-25 वर्ष निवासी ग्राम बरिगवां चौकी पथरौला को धारा 323 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा व 600 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
बताया गया कि दिनांक 02.08.15 को समय 7:30 बजे ग्राम बरिगवां में जब फरियादी बैजनाथ बरगाही भैंस चरा रहा था तो उसकी भैंस आरोपी के खेत चली गई। उसी बात पर से आरोपी उसे मां-बहन की गालियां देते हुए लाठी से मारपीट किया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्र. 391/15 पर लेखबद्ध कराई, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 752/15 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी एडीपीओ मझौली ने कर आरोपी को दोषसिद्ध कराया।
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