सीधी: मारपीट के आरोपी को सजा एवं जुर्माना

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सीधी: मारपीट के आरोपी को सजा एवं जुर्माना


सीधी: मारपीट के आरोपी को सजा एवं जुर्माना

सीधी।
फरियादी निचनी बंसल ने रिपोर्ट किया कि दिनांक 29.09.14 को 7:30 बजे शाम वह अपनी देवरानी के साथ गांव की तरफ गई थी। तभी अभियुक्त अवधेश उर्फ बब्लू  पटेल पिता रामसिया पटेल उम्र-33 वर्ष निवासी कोटिगवां थाना रामपुर नैकिन उमेश से विवाद कर रहा था। फरियादी ने उससे विवाद का कारण पूछा तो अभियुक्त उससे भी विवाद करने लगा तथा गाली-गलौच कर धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया एवं बेल्ट  से मारा, जिससे उसके चोट लगी और उसके जान से मारने की धमकी भी दी। उसके बाद फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 597/14 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तु्त किया, जहां शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी विक्रम कु. दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। 
परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को भा.द.सं. की धारा 323 के तहत न्यायालय उठने तक सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया एवं वसूली गई राशि में से 500 रूपए आहत निचनी को प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात दिए जाने का आदेश दिया।

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