सीधी:मारपीट व तोड़फोड़ करने के आरोपी को सजा व जुर्माना

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सीधी:मारपीट व तोड़फोड़ करने के आरोपी को सजा व जुर्माना



सीधी:मारपीट व तोड़फोड़ करने के आरोपी को सजा व जुर्माना

फरियादी रामनरेश पाण्डेय ने रिपोर्ट किया कि वह अपने घर के सामने वाहन रखने के लिए सीमेंट की शीट लगाकर शेड बनाया था। दिनांक 25.10.14 को समय करीब 2:00 बजे के लगभग अम्बिका प्रसाद, अशोक प्रसाद, अनुराग पाण्डेय निवासी खड्डी कला थाना रामपुर नैकिन उसे मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगे और अभियुक्त अम्बिका पाण्डेय पिता गणेश प्र. पाण्डेय उम्र-65 वर्ष फरियादी से लिपट कर उसके धक्का देकर जमीन में गिरा दिया, जिससे उसके चोट आई और उसके घर की सीमेंट शीट की तोडफोड कर दी, जिस पर पुलिस चौकी खड्डी के अपराध कायम कर थाना रामपुर में अपराध क्र. 649/14 के तहत धारा 294, 325, 427, 325/34, 506 भाग(2) के तहत मामला पंजीबद्ध करके प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया। 
जहां शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी विक्रम कु. दुबे ने आरोपीगणों को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी अंबिका पाण्डेय को भा.द.सं. की धारा 427 के अपराध में न्यायालय उठने तक कारावास एवं 500 रूपए अर्थदंड एवं अन्य तीनों आरोपीगणों को भा.द.सं. की धारा 325 सहपठित धारा 34 के आरोप में 06 माह के कठोर कारावास तथा 500-500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया तथा अभियुक्तगणों से वसूली गई राशि में से 1000 रूपए आहत रामनरेश पाण्डेय को प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात दिए जाने का आदेश किया।

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