सीधी: नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी जीजा को सश्रम कारावास व अर्थदंड
विशेष न्यायाधीश पॉक्सोर एक्ट सह तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा विचारण उपरांत थाना कुमसी के अपराध क्रमांक 69/19 म.प्र. शासन विरूद्ध राकेश उर्फ लल्लू केवट के प्रकरण में दिनांक 28.03.2022 को अभियुक्त राकेश केवट उर्फ लल्लू केवट पिता दीनदयाल केवट, उम्र-32 वर्ष निवासी ग्राम मौहार टोला सजहाई थाना जैतपुर जिला शहडोल को धारा 376(2)(f) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड, धारा 376(2)(n) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड, धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड, धारा 506 भाग-2 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रूपए अर्थदंड एवं धारा 5(j)(ii)/6 पॉक्सो् एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी प्रशांत कुमार पाण्डेय के द्वारा की गई।
जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि फरियादी/पीडि़ता ने दिनांक 18.07.19 को अपनी मां के साथ थाना कुसमी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 15.01.19 के शाम 4:00 बजे दिन की बात है। पीडि़ता स्कूथ से घर पर आई थी। घर पर कोई नहीं था। फरियादी की बड़ी बहन मीना का पति आरोपी राकेश केवट (जीजा) पीडि़ता को घर के अंदर ले जाकर पीडि़ता के साथ जबरन गलत काम किया। बहन के घर आने पर पीडि़ता ने उसे घटना के बारे में बताया। तब बहन ने पीडि़ता को डाटकर चुप करा दिया। पीडि़ता अपने घर पर अपने मम्मी-पापा को कुछ नहीं बताई। इसके बाद भी आरोपी जीजा ने पीडि़ता के साथ कई बार पीडि़ता के घर पर ही गलत काम किया, जिससे पीडि़ता के पेट में करीब 06 माह का बच्चा ठहर गया। बार-बार तबीयत खराब होने एवं ईलाज कराने पर भी तबीयत ठीक न होने से पीडि़ता की मां ने पीडि़ता की आरोपी बहन मीना को 10-15 दिन के लिए बुला लिया। तब पीडि़ता की मां आरोपी बहन से बोली कि पीडि़ता का पेट बड़ा हो रहा है। तब आरोपी बहन ने मां को बताया कि पीडि़ता के पेट में बच्चात है। इसके बाद आरोपी बहन पीडि़ता को अपने साथ ससुराल लेजाकर गोली खिलाई और दिनांक 17.07.2019 को पीडि़ता को घर पर पहुंचाकर वापस अपने ससुराल चली गई। फरियादी/पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी राकेश केवट एवं आरोपी मीना केवट के विरूद्ध पुलिस थाना कुमसी द्वारा अपराध क्र. 69/19 अंतर्गत धारा 376, 201, 34 भादवि एवं 5(J)(2), 5(L)/6 पॉक्सोे एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यांयालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी प्रशांत कुमार पाण्डेय के द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा दिये जाने का निवेदन किया। विचारण पश्चान न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 28/19 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राकेश केवट उर्फ लल्लू केवट को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।
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