सीधी:वनभूमि में अतिक्रमण करने के आरोपी को सजा व जुर्माना

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सीधी:वनभूमि में अतिक्रमण करने के आरोपी को सजा व जुर्माना




सीधी:वनभूमि में अतिक्रमण करने के आरोपी को सजा व जुर्माना

दिनांक 08.10.2014 को बीटगार्ड रामपुर आशुतोष पाण्डेय अन्य वनकर्मियों के साथ कक्ष क्रमांक पी-1138 तरफ गये उन्होनें अभियुक्त शंकरदयाल पाण्डेय पिता मोले प्रसाद पाण्डेय उम्र-42 वर्ष निवासी ग्राम भितरी को जंगल में अंदर झाड़ियों की सफाई कर दीवाल बनाते हुये देखा व उससे पूंछताछ की जिस पर आरोपी ने दुकान के लिये दीवाल बनाना बताया, जिस पर उसे काम बंद करने की हिदायत दी गयी तो आरोपी ने अपशब्द बोला। जप्ती पंचनामा व नुकसानी पंचनामा बनाकर आरोपी के विरुद्ध वन अपराध क्रमांक 515/17 दिनांक 08.10.2014 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, जांच पंचनामा उपरांत परिवाद पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया जहां शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणरामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को भारतीय वन अधिनियम की धारा 33(1)(ग) के तहत आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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