सीधी: गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

सीधी: गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड



सीधी: गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड


दिनांक 16.03.15 को समय करीबन 09.00 बजे के लगभग फरियादी अनीता की लड़की सीमा को आरोपीगण कामता साहू पिता ललवा साहू एवं राजकली साहू पति कामता साहू निवासी बजरंगगढ़ जिला सीधी ने गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे एवं गाली देने से मना करने पर अभियुक्त कामता सबरी/रॉड लेकर फरियादी अनीता के दाहिने कमर में मारा एवं उसका पति बचाने आया, तब अभियुक्त ने उसको भी सबरी/रॉड से मारा था, जिससे उसकी बाई पसली एवं दाये बहुका में चोट आई थी, जिसके बाद फरियादी अनीता ने खड्डी चौकी थाना रामपुर नैकिन में रिपोर्ट दर्ज करायी, जिसके आधार पर थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्रमांक 79/2015 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय नें आरोपीण को भा.दं.सं. की धारा 323/34 के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया तथा अभियुक्तगण से वसूली गई राशि में से 1000 रुपये आहत अनीता को प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात दिये जाने का आदेश पारित किया।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ