सीधी: गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड

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सीधी: गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड



सीधी: गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के आरोपियों को सजा व अर्थदंड

दिनांक 23.07.2014 को समय करीबन 05.30 बजे के लगभग फरियादी हरिहर प्रसाद रामपुर नैकिन से ग्राम कुआं के बस स्टैंड में उतरकर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में अभियुक्तगण 1. मुनिमहेश मिश्रा पिता रामबिहारी मिश्रा 2. कुंजबिहारी मिश्रा पिता राममनोरथ मिश्रा 3. भास्कर मिश्रा पिता कुंजबिहारी मिश्रा सभी निवासी कुंआ थाना रामपुर नैकिन सीधी ने फरियादी का रास्ता रोककर उसे अश्लील गालियां देते हुये जान से खत्मा कर देने की धमकी देकर मारपीट की। आवाज देने पर गांव के लोगों ने बीच- बचाव किया, मारपीट से फरियादी को चोंटें आई थी। इसके बाद फरियादी ने थाना रामपुर नैकिन में रिपोर्ट दर्ज करायी जिसके आधार पर थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्रमांक 456/14 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया जहां, शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को भा.दं.सं. की धारा 323/34 के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया तथा अभियुक्तगण से वसूली गई राशि में से 1000 रुपये आहत हरिहर प्रसाद तिवारी को प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात दिये जाने का आदेश पारित किया।

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