सीधी: मारपीट के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा

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सीधी: मारपीट के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा



सीधी: मारपीट के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा



दिनांक 07.06.2015 को आरोपी रामजियावन विश्वकर्मा पिता रामबहोर विश्वकर्मा उम्र-46 वर्ष निवासी हनुमानगढ़ ने पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी राजेश रजक के साथ लोहे के फरसा के मारपीट किया एवं अश्लील गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिससे राजेश रजक को गंभीर चोटें आई। फरियादी की सूचना पर थाना चुरहट के अपराध क्र. 238/15 पर आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 254, 323, 506, 324 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 303/15 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी ने आरोपी को दोषी प्रमाणित करवाया, जिसके परिणामस्वरूप जेएमएफसी चुरहट ने भादवि की धारा 324 के अंतर्गत आरोपी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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