सीधी: घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

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सीधी: घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष की सजा एवं जुर्माना



सीधी: घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 2-2 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण रामानुज गुप्ता पिता छोटेलाल गुप्ता  उम्र-45 वर्ष, रामप्रसाद गुप्ता पिता छोटेलाल गुप्ता उम्र-42 वर्ष, कमलेश गुप्ता पिता छोटेलाल गुप्ता उम्र-30 वर्ष तथा संतकुमार पिता बृजलाल गुप्ता उम्र-28 वर्ष सभी निवासी ग्राम कोलगढ़ चौकी पथरौला थाना मझौली जिला सीधी को धारा 452 के अपराध में 02-02 वर्ष की सजा एवं 1000-1000 रूपए जुर्माना से एवं धारा 324 के अपराध में 01-01 वर्ष की सजा एवं 1000-1000 जुर्माना एवं धारा 323 के अपराध में 06-06 माह की सजा एवं 500-500 रूपए जुर्माना से दंडित किया। 
बताया गया कि दिनांक 16.11.15 को समय 08:30 बजे सुबह आरोपीगण ने आहत केशकली को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर टांगी के धारदार हिस्से से मारपीट किया एवं फरियादी सरोज के घर में घुस कर आहत राम औतार को टांगी से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्र. 601/15 पर लेखबद्ध कराई। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 722/15 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी एडीपीओ मझौली ने कर आरोपीगणों को दोषसिद्ध कराया।

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