सीधी:घर में घुसकर लज्जा भंग करने के अपराध में 01 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड

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सीधी:घर में घुसकर लज्जा भंग करने के अपराध में 01 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड



सीधी:घर में घुसकर लज्जा भंग करने के अपराध में 01 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड

  जेएमएफसी मझौली ने आरोपी अखिलेश कोल पिता शंभू कोल उम्र-25 वर्ष निवासी ग्राम खन्तरा थाना मझौली को धारा 354 भादवि के अपराध में 01 वर्ष की सजा व 500 रूपए अर्थदंड, धारा 454 में 06 माह की सजा व 1000 रूपए अर्थदंड एवं धारा 323 में 06 माह की सजा व 500 रूपए अर्थदंड  से दंडित किया।
बताया गया कि दिनांक 05.09.15 को समय शाम 5:00 बजे स्थान ग्राम खन्तरा में आरोपी फरियादी X के घर में घुस कर उसकी चारपाई में ईज्जत लेने के लिए लपट पड़ा। जब फरियादी ने मना किया तो मां-बहन की गालियां देते हुए डंडे से मारपीट किया और भाग गया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना मझौली के अपराध क्र. 283/15 पर लेखबद्ध कराई, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 529/15 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी एडीपीओ श्री घनश्याम प्रजा‍पति मझौली ने कर आरोपी को दोषसिद्ध कराया।

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