सीधी: मारपीट के आरोपियों को 01 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

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सीधी: मारपीट के आरोपियों को 01 वर्ष की सजा एवं जुर्माना



सीधी: मारपीट के आरोपियों को 01 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

सीधी
माननीय न्यायालय जेएमएफसी सीधी ने आरोपीगण सन्ते उर्फ सत्ते साकेत पिता सुमेश्वर साकेत उम्र-32 वर्ष एवं फूलवती उर्फ फुलउआ साकेत पत्नी सन्ते‍ साकेत उम्र-30 वर्ष दोनों निवासी पड़रा थाना कोतवाली जिला सीधी को धारा 325/34 भा.द.स. के अपराध में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 700 रूपए अर्थदंड तथा धारा 323/34 भा.द.स. के अपराध में 03 माह का सश्रम कारावास व 300 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
संक्षेप में अभियोजन का मामला इसप्रकार है कि फरियादिया श्रीमती रजनी साकेत निवासी पड़रा ने थाना कोतवाली में दर्ज कराई कि दिनांक 23.11.15 को स्थावन ग्राम पड़रा सीधी में समय 5:30 बजे सत्ते साकेत और उसकी पत्नी दोनों फरियादिया से यह बोल रहे थे कि घर से निकल जाओ, यह घर तुम्हा्रा नहीं है और न ही इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा है तो फरियादिया बोली कि उसका भी हिस्साा है। इसी बात को लेकर सत्ते साकेत ने लोहे की पाईप से फरियादिया के सिर, बाएं हाथ की कलाई में मारा। बीच-बचाव करने फरियादी की छोटी लड़की मंजू साकेत आई तो उसे भी सत्तेद ने लोहे की पाईप से सिर में मारा और सत्तेे की पत्नी साकेत गाली-गलौच कर रही थी। जिसकी रिपोर्ट फरियादिया ने थाना कोतवाली के अपराध क्र. 657/15 अंतर्गत धारा 323, 325, 34 भा.द.स. पर लेखबद्ध कराई। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय जेएमएफसी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 1486/15 पर शासन की ओर से सशक्त पैरवी सीनू वर्मा, एडीपीओ सीधी ने कर आरोपीगणों को दोषसिद्ध कराया।

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