अगर PM किसान योजना का लाभ पति - पत्नी दोनों ले रहे हैं तो करना होगा यह काम नहीं हो सकती है जेल
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड 12.48 करोड़ से अधिक किसानों में से केवल 10.22 करोड़ लाभार्थियों को ही दिसंबर-मार्च की किस्त मिल पाई है। अभी भी दो करोड़ से अधिक किसानों को 2000 रुपये का इंतजार है।
दिसंबर-मार्च की किस्त के लिए 10.70 करोड़ से अधिक किसानों का FTO जेनरेट हुआ था। इनमें से 25 लाख से अधिक किसानों का पेमेंट फंसा हुआ है। दरअसल अपात्रों की संख्या अधिक होने से बहुत से किसानों का पेमेंट रोक दिया गया है। कृषि मंत्री संसद में बता चुके हैं कि देश में 42 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने गलत तरीके से पीएम किसान के तहत 2000-2000 रुपये की किस्त के रूप में 2,900 करोड़ रुपये का चूना सरकार को लगा चुके हैं।
अपात्रों की अब खैर नहीं
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा उठाने वाले अपात्रों की अब खैर नहीं। चाहे वह पति-पत्नी दोनों स्कीम का लाभ ले रहे हों या टैक्सपेयर्स, पेंशनधारक, सभी अपात्रों से वसूली होगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे किसानों से वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले साल मैनपुरी जिले में शासन ने 9219 अपात्र किसानों की सूची कृषि विभाग को भेजी है। वहीं, झारखंड, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन अपात्र किसानों को नोटिस जारी कर पीएम किसान का पैसा जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
कहां जमा होगा पैसा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे लेने वाले अपात्र किसानों को उप कृषि निदेशक कार्यालय में नकद जमा करनी होगी। धनराशि जमा करने पर उन्हें रसीद दी जाएगी। बाद में विभाग शासन के खाते में ये धनराशि जमा कर ऑनलाइन पोर्टल पर फीडिंग के साथ ही किसान का डाटा डिलीट कराएगा।
सवाल का जवाब..
पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम किसान परिवारों के लिए है। एक परिवार का आशय पति-पत्नी और दो नाबालिग बच्चों से है। नियमों के मुताबिक पीएम किसान का पैसा किसान परिवार को मिलता है यानी परिवार के किसी एक सदस्य के खाते में 6000 रुपये सालाना 2000-2000 की तीन किस्तों में डायरेक्ट बैंक खाते में आते हैं। अक्सर ये प्रश्न उठता है कि क्या पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो उससे सरकार रिकवरी करेगी।
कौन नहीं ले सकता है लाभ
अगर परिवार में कोई टैक्सपेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। परिवार का आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है।
जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं।
बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते।
यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो
मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता।
प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग
कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है
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