सीधी: मारपीट व गाली-गलौच करने के आरोपी को सजा व जुर्माना

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सीधी: मारपीट व गाली-गलौच करने के आरोपी को सजा व जुर्माना

सीधी: मारपीट व गाली-गलौच करने के आरोपी को सजा व जुर्माना


दिनांक 14.08.2014 को समय 2:00 बजे आरोपीगण सुखलाल प्रजापति पिता फतिया प्रजापति उम्र-40 वर्ष एवं दुअसिया पत्‍नी सुखलाल उम्र-38 वर्ष निवासी भैसरहा फरियादी छोटेलाल प्रजापति से गौशाला में मवेशी बांधने के विवाद में गाली-गलौच व मारपीट किया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्र. 494/14 धारा 294, 323, 34, 506 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्‍तुत किया। जहां शासन की की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन विक्रम कु. दुबे ने आरोपी दुअसिया को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय ने आरोपी को न्‍यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

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