सीधी: जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के आरोपियों को सजा

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सीधी: जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के आरोपियों को सजा



सीधी: जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने के आरोपियों को सजा

सीधी
दिनांक 15.11.2016 को फरियादी के पति विजय बहादुर लघुशंका करने के लिए बाहर निकले। तभी अभियुक्तगण शिवओम द्विवेदी एवं हरिओम द्विवेदी पिता राजबहादुर द्विवेदी गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे। गाली देने से मना करने पर विजय बहादुर के साथ पटककर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद आशा ने थाना रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर थाना रामपुर में अपराध क्र. 414/16 धारा 294, 323, 34, 506 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत आरोपीगणों के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां शासन की तरफ से प्रकरण में पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन विक्रम कु. दुबे ने आरोपीगणों को दोषी प्रमाणित कराया। 
परिणामस्वरूप माननीय न्या्यालय ने आरोपीगणों पिंटू द्विवेदी, शिवओम द्विवेदी, हरिओम द्विवेदी, अम्बुज द्विवेदी निवासी मुर्तला को भा.दं.स. की धारा 325/14 के अपराध में 06 माह का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया एवं वसूली राशि से 1000 रूपए प्रतिकर के रूप में आहत विजय बहादुर द्विवेदी को अपील अवधि पश्चात देने का आदेश दिया।

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