सीधी:सनसनीखेज मामला: हत्या के आरोपिया को हुई आजीवन कारावास की सजा

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सीधी:सनसनीखेज मामला: हत्या के आरोपिया को हुई आजीवन कारावास की सजा





सीधी:सनसनीखेज मामला: हत्या के आरोपिया को हुई आजीवन कारावास की सजा


सनसनी खेज मामले में थाना कोतवाली पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के अथक प्रयास एवं मेहनत के चलते कराई गई सजायाबी
     
*सीधी।   नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अधीक्षक अंजुलता पटले व उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी के कुशल मार्गदर्शन एवम  थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्र नाथ शर्मा के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के कड़ी मेहनत के फलस्वरूप हत्या की आरोपिया प्रियंका गुप्ता को आजीवन कारावास तथा 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित कराया गया है।  

मामला विवरण:-

    दिनांक 11/09/2021 को थाना कोतवाली में एक 10 माह के बच्चे के मृत होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात मर्ग कायम कर बच्चे का पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात ज्ञात हुए कि बच्चे की हत्या गला दबा कर की गई है । जिसके पश्चात मामला गंभीर एवम संवेदनशील होने के कारण  मामले की जांच थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्र नाथ शर्मा ने थाना में पदस्थ उप निरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार हमराह सहायक उपनिरीक्षक नीरज साकेत को सौंपा । विवेचना अधिकारी ने जब मामले की जांच की तो पाया कि बच्चे को उसकी मा ने ही अंध विश्वास के चलते मारा है । उसके पश्चात महिला के अपराध स्वीकारने के बाद माननीय न्ययालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया था। 
        उक्त मामले में  आरोपिया प्रियंका गुप्ता पति सुधीर गुप्ता 26 वर्ष निवासी सैरपुर को  माननीय सत्र न्यायालय सीधी द्वारा आजीवन कारावास तथा 1000/ रुपए के जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया है।

     मामले के ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा उत्तम विवेचना एवं शासकीय अधिवक्ता रमाशंकर दुबे , थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्र नाथ शर्मा , उप निरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार, सहायक उपनिरीक्षक नीरज साकेत,सहायक उपनिरीक्षक दिनेश मिश्र,आर शिवा द्विवेदी एवं कोतवाली स्टाफ द्वारा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का सही समय पर एवं उचित ढंग से प्रस्तुतीकरण के द्वारा आरोपिया को सजायाब कराया गया है। 

    विदित हो कि विगत 15 दिवस में तीन अन्य मामलों  जिसमे अपराध क्रमांक  724/19 एवं , 35/20, 332/20 में कोतवाली पुलिस की विवेचना एवम अभियोजन अधिकारियों के प्रस्तुतीकरण के द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दंडित कराया गया है।

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