सीधी:हत्या के आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा
चिन्हित सनसनी खेज मामले में थाना कोतवाली पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के अथक प्रयास एवं मेहनत के चलते कराई गई सजायाबी
सीधी। नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अधीक्षक अंजुलता पटले व उप पुलिस अधीक्षक सीधी श्रीमती गायत्री तिवारी के कुशल मार्गदर्शन एवम थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्र नाथ शर्मा के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के कड़ी मेहनत के फलस्वरूप हत्या के आरोपी भानु प्रताप सिंह चौहान पिता लवलेश सिंह चौहान को आजीवन कारावास तथा 5000 रुपए के जुर्माने से दंडित कराया गया है।
*मामला विवरण*
दिनांक 26/06/2020 को विपिन उर्फ रवि सिंह निवासी गाड़ा को जमीनी विवाद एवम पैसों के लेनदेन के कारण उसी के परिवार के भानु प्रताप सिंह चौहान, लवलेश सिंह चौहान,एवम मनोरमा सिंह चौहान द्वारा मारपीट की गई थी जिससे पीड़ित विपिन उर्फ रवि को गंभीर चोटें आने के कारण इलाज को दौरान मौत हो गई थी ।
मामले पर कोतवाली पुलिस द्वारा आइपीसी की धारा 294,323,506,302,34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था । जिसमें आरोपी भानु प्रताप सिंह चौहान पिता लवलेश सिंह चौहान को आजीवन कारावास तथा 5000/- रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है।
मामले के ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा उत्तम विवेचना एवं शासकीय अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह , थाना प्रभारी कोतवाली हितेंद्र नाथ शर्मा कोर्ट मुहर्रिर सहायक उपनिरीक्षक समर बहादुर सिंह, आर0 शिवा द्विवेदी एवं कोतवाली स्टाफ द्वारा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का सही समय पर एवं उचित ढंग से प्रस्तुतीकरण के द्वारा आरोपी को सजायाब कराया गया है।
विदित हो कि विगत 15 दिवस में दो अन्य मामलों जिसमे अपराध क्रमांक 724/19 एवं , 35/20 में कोतवाली पुलिस की विवेचना एवम अभियोजन अधिकारियों के प्रस्तुतीकरण के द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दंडित कराया गया है।
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