सीधी:मारपीट के आरोपी को सजा एवं 1500 रूपए का जुर्माना

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सीधी:मारपीट के आरोपी को सजा एवं 1500 रूपए का जुर्माना



सीधी:मारपीट के आरोपी को सजा एवं 1500 रूपए का जुर्माना


सीधी:मारपीट के आरोपी को सजा एवं 1500 रूपए का जुर्माना

न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपीगण महेन्द्र प्रसाद मिश्रा पिता शिवकुमार उम्र-42 वर्ष, पवन कुमार मिश्रा पिता महेन्द्र मिश्रा उम्र-18 वर्ष, प्रमोद मिश्रा पिता अवधेश प्रसाद मिश्रा उम्र-19 वर्ष सभी निवासी ग्राम रामगढ़ चौकी पथरौला थाना मझौली जिला सीधी को धारा 294, 323, 506/34 भादवि के अं‍तर्गत दण्डनीय अपराध में धारा 323 में 500-500 रूपए जुर्माना एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। 
बताया गया कि दिनांक 14.08.15 को शाम 5:30 बजे आरोपीगण द्वारा ग्राम रामगढ़ में मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर हाथ, मुक्केे व लाठी से मारपीट कर उसके दाहिने आंख के पास एवं गाल में, दाहिने कंधे में तथा बाएं हाथ की नाड़ी में चोट कारित किया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी संतोष यादव ने चौकी मड़वास के अपराध क्र. 64/15 पर लेखबद्ध कराई, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 422/15 पर शासन की ओर से सशक्त  पैरवी एडीपीओ मझौली ने कर आरोपीगण को दोषसिद्ध कराया।

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