हिजाब विवाद:स्कूलों के आस पास धारा 144 लागू, कड़ी सुरक्षा में खुले विद्यालय
हिजाब विवाद की सरगर्मी के बीच कर्नाटक में कक्षा 10 तक के स्कूल आज से खुल गए हैं. लेकिन 10वीं से 12वीं के कॉलेज राज्य में अभी भी बंद हैं. मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने का मामला अभी कोर्ट में ही है.
आज सुबह सुबह 10वीं तक की छात्राएं स्कूल गईं. इस विवाद का केंद्र रहे उडुपी में भी आज स्कूल खुले हुए हैं. लेकिन उडुपी प्रशासन ने सुरक्षा के ख्याल से एहतियान स्कूल के आस-पास धारा-144 लागू कर दी है.
प्रशासन स्कूली बच्चों को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है. रविवार को शिवमोगा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया. इससे पहले उडुपी में भी 11 फरवरी को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था.
200 मीटर के दायरे में धारा-144
सोमवार को स्कूल खुलने के साथ ही प्रशासन स्कूल के आस-पास किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लगाने के उद्देश्य से धारा-144 लागू कर दी है. बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से उडुपी जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला कमिश्नर एम कूर्मा राव से सभी हाई स्कूलों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने की मांग की गई थी. इसके बाद से कमिश्नर ने यह आदेश दिया है. अब 200 मीटर के दायरे में 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे.
जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार स्कूल की परिधि के आसपास पांच या अधिक सदस्यों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है. विरोध और रैलियों सहित सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यही नहीं नारे लगाने, गाने और भाषण देने पर पूरी तरह रोक है. इन इलाकों में धारा-144 फरवरी 19 तक लागू रहेगी. 19 फरवरी को शनिवार है. 20 को रविवार होने की वजह से स्कूल बंद रहेंगे. इससे पहले प्रशासन अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है.
हिजाब विवाद के बीच आज सुबह 10वीं तक के स्कूल खुलने के बाद कई बच्चियां स्कूल पहुंचीं. समाचार एजेंसी ने इसकी तस्वीरें जारी की है.
क्रेडिट:आज तक
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