MP News: समाधान योजना के तहत बिजली बिल में 40 फीसदी छूट लेने के लिए करें यह काम
एक किलोवाट भार वाले बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल में 40 फीसद छूट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें समाधान योजना में आवेदन करना होगा।
जिसके लिए एक दिन बाकी है। कोरोना काल में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया एवं अधिभार की रोकी गई राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गई है। जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है । ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ही योजना को 31 जनवरी 2022 तक बढाया गया है ताकि कोई भी पात्र बिजली उपभोक्ता समाधान योजना का लाभ उठाने से वंचित न रहे । मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक अनय द्विवेदी ने संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की है कि अंतिम दिन में समाधान योजना का लाभ उठाकर कोरोना काल के बिजली बिलों की लंबित राशि में 40 प्रतिशत तक की छूट पाएं ।
क्या है समाधान योजना:
कोरोना काल में बिजली उपभोक्ताओं की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए 31 अगस्त 2020 तक के बिजली बिलों की वसूली पर प्रदेश शासन द्वारा रोक लगा दी गई थी। इस लंबित राशि के भुगतान में भी राहत देने के लिए प्रदेश शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गई है। योजना के तहत लंबित राशि के भुगतान के लिये दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहले विकल्प के चुनने में, आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्त में भुगतान करने पर शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दोनों ही विकल्पों में ब्याज राशि पूरी तरह माफ करने का प्रावधान है।
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