सीधी: अमानक बीज बिक्री के कारण दो विक्रेताओं के बीज लायसेंस किया गया निलंबित
बीज अनुज्ञापन अधिकारी पदेन उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सीधी राजेश सिंह चौहान ने आदेश जारी कर विक्रेता में. एग्रो सर्विस सेंटर प्रो. निहाल सोनी लालता चौक सीधी का बीज अनुज्ञप्ति क्रमांक आर.एस./462/1403/62/2020 (दिनांक 12.10.2025 तक वैध) एवं में. शुभम खाद भण्डार जमोड़ी सेंगरान विकासखण्ड सीधी बीज अनुज्ञप्ति क्रमांक आर.एस./462/1403/112/2020 (दिनांक 06.01.2026 तक वैध) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उक्त विक्रेता वैध बीज अनुज्ञप्ति के बिना किसी भी प्रकार के बीजों का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन नहीं करेंगे अन्यथा की स्थिति में विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा।
श्री चौहान ने बताया कि बीज गुण नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत में. एग्रो सर्विस सेंटर प्रो. निहाल सोनी लालता चौक सीधी के बीज विक्रय प्रतिष्ठान से महिको प्रा.लि.19 राजमहल 84 बीर नरीमन रोड मुम्बई 400020 का गेहूॅ महिको गोल लाट नम्बर 0000034390 एवं में. शुभम खाद भण्डार जमोड़ी सेंगरान के विक्रय प्रतिष्ठान से महिको प्रा.लि.19 राजमहल 84 बीर नरीमन रोड मुम्बई 400020 का गेहूॅ महिको गोल लाट नम्बर 0000036366 का नमूना प्राप्त कर बीज परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल से परीक्षण कराये जाने पर बीज नमूनो का परिणाम अमानक पाये जाने के कारण कार्यालयीन पत्र द्वारा विक्रेताओं को कारण दर्शी सूचना पत्र जारी कर कथित अमानक बीज नमूना के संबंध में 7 दिवस के अन्दर तर्क संगत जबाव उचित माध्यम से चाहा गया था, जिस पर बीज विक्रेताओं का प्राप्त जबाव एवं जानकारी सन्तोषजनक नहीं पाये जाने के कारण बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 15 बी में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए बीज अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
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