सीधी जिले में कोरोना नियंत्रण के लिये नये दिशा-निर्देश के साथ प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

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सीधी जिले में कोरोना नियंत्रण के लिये नये दिशा-निर्देश के साथ प्रतिबंधात्मक आदेश लागू



सीधी जिले में कोरोना नियंत्रण के लिये नये दिशा-निर्देश के साथ प्रतिबंधात्मक आदेश लागू




31 जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल और हॉस्टल
जुलूस और रैली प्रतिबंधित

सीधी।

   कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी आदेश दिनांक 14 जनवरी 2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144, द ईपीडेमिक एक्ट 1897 एवं नेशनल डिसास्टर एक्ट 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए पूर्ववत आदेश के साथ सम्पूर्ण सीधी जिला की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। 

  जारी आदेशानुसार कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। सभी प्रकार के मेले (धार्मिक, व्यावसायिक), जिनमें जन-समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त रैली एवं जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन/कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनेटाइजर आदि का पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

   उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियो के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

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