सीधी: लोक सेवाओं के प्रदाय में लापरवाही पर 89 प्रकरणों में 44 हजार से अधिक का जुर्माना,59 ग्राम पंचायतों पर की गई कार्यवाही
म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत सेवाओं के प्रदान में लापरवाही पर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी जिला सीधी द्वारा 59 ग्राम पंचायतों में 89 प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए 44 हजार 500 रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्थापित लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर आम नागरिकों से प्राप्त आवेदनों को ऑनलाईन दर्ज किए जाने के उपरान्त संबंधित पदाभिहित/अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पूर्व निराकरण किया जाना है। कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। इनके प्रावधानों के उल्लंघन पर संबंधित सेवा प्रदाताओं को जुर्माने से दण्डित किया जाए।
जिला रजिस्ट्रार ने बताया कि योजना आर्थिक एवं सांख्यकीय विभाग में अधिसूचित सेवा क्रमांक 18.1 जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु 07 कार्य दिवस निर्धारित है। पोर्टल पर लंबित आवेदनों के दृष्टिगत संबंधित ग्राम पंचायत के सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया था। संतोषकारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने, आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में जवाब दर्ज नहीं करने तथा सेवा प्रदाय में लापरवाही पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों को जुर्माने से दण्डित किया गया है।
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