अगर आप भी आधार कार्ड और पैन कार्ड में नहीं किये हैं यह काम तो लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना

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अगर आप भी आधार कार्ड और पैन कार्ड में नहीं किये हैं यह काम तो लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना




अगर आप भी आधार कार्ड और पैन कार्ड में नहीं किये हैं यह काम तो लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना



आधार कार्ड और पैन को लिंक करने की तारीख खत्म होने वाली है. अभी भी लाखों ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है.

अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो सतर्क हो जाइए और फटाफट यह काम निपटा लीजिए. डेडलाइन समाप्त होने के बाद लिंक करना न सिर्फ मुश्किल होने वाला है, बल्कि आपके ऊपर इस कारण 10 हजार रुपये तक की पेनाल्टी भी लग सकती है.

लिंक नहीं करने पर इनवैलिड हो जाएगा पैन:-

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रही है. जो लोग डेडलाइन समाप्त होने से पहले आधार और पैन को लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन एक अप्रैल 2022 से इनवैलिड हो जाएगा. इतना ही नहीं अगर आप किसी भी काम में ऐसा पैन कार्ड सौंपेंगे, जो इनवैलिड हो चुका है, तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

एक अप्रैल के बाद लगेगा चार्ज:-

किसी भी कारण से डेडलाइन के अंदर लिंक नहीं करने वाले पैन कार्ड धारकों को इसके अलावा भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल आधार और पैन को लिंक करना फ्री है. डेडलाइन के बाद ऐसा नहीं होगा. एक अप्रैल 2022 के बाद पैन और आधार को लिंक करना चार्जेबल हो जाएगा. इसके लिए आपको 1000 रुपये का शुल्क भरना पड़ेगा.


पैन लिंक नहीं होने पर कटेगा तीन गुना टीडीएस

आधार और पैन लिंक नहीं होने की स्थिति में हर ट्रांजेक्शन पर आपको ज्यादा टीडीएस (TDS) भी देना पड़ेगा. उदाहरण के लिए अगर आप अभी भी पीएफ का पैसा निकालते (PF Withdrawal) हैं तो पैन लिंक नहीं होने पर काफी ज्यादा टीडीएस कटेगा. जिन खाताधारकों का पैन लिंक है, उनसे 10 फीसदी टीडीएस काटा जाता है, लेकिन जिनका पैन लिंक नहीं होता है उनसे तीन गुना से अधिक टीडीएस वसूल किया जाता है.

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