सीधी: वन भूमि में अवैध अतिक्रमण करने वाले को 06 माह का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदंड
मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.10.2016 को 2:15 बजे उदय बहादुर सिंह वन रक्षक बीट गार्ड खुटेली ग्राम वन समिति खुटेली के अंश कालिक सुरक्षा श्रमिकों एवं ग्रामीणों के साथ वन भ्रमण के दौरान संरक्षित वनखंड बारी कक्ष क्रमाकं पी 902 में अवैध अतिक्रमण कर अतिक्रमणकारी बिहारी के द्वारा वन भूमि के अंदर घर निर्माण एवं जमीन में काश्त करना पाया गया। पूछताछ एवं निरीक्षण के दौरान वन भूमि के अंदर अतिक्रमण पाया गया एवं अतिक्रमणकारी द्वारा जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखाये गये। जिसके संबंध में वन परिक्षेत्र बहरी में वन अपराध प्रतिवेदन क्रमांक 511/16 अंतर्गत धारा 33(1)(ग) भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत पंजीबद्ध कराया गया। अनुसंधान उपरांत पीओआर माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 123/17 माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के न्यायालय में पंजीबद्ध होकर विचारण में लिया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशस्त पैरवी करते हुए श्री रामराज सिंह एडीपीओ सीधी द्वारा अपने सुसंगत विधिक तर्कों द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुये 06 माह का सश्रम कारावास एवं 2000- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया।
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