सीधी: छेडखानी करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदंड
मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.03.2016 को लगभग 10:00 बजे फरियादिया खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने के लिये गई, उसके कमरे में अभियुक्त दीपक तिवारी पहले से ही छिपा था। जब फरियादिया चारपाई पर लेटने गई तो दीपक बुरी नियत से उससे लिपट पडा और पटक दिया और उसके सीने में हाथ लगाने लगा। फरियादिया के हल्ला गोहार करने पर उसका पति अरविंद पटेल दौडकर आया और दीपक को पकड लिया। घटना की रिपोर्ट थाना अमिलिया में की गई जहां अपराध क्रमांक 63/16 अंतर्गत धारा 354, 457 भादवि के तहत पंजीबद्ध किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशस्त पैरवी करते हुए श्री रामराज सिंह एवं कु. सीनू वर्मा एडीपीओ सीधी द्वारा अपने सुसंगत विधिक तर्कों द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया, परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुये धारा 354 एवं 457 भादवि के अंतर्गत 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित करते हुये धारा 357(1) द.प्र.स. के तहत पीडिता को प्रतिकर स्वरूप 3000 रू प्रदान किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
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