सीधी:लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने पर 01 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

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सीधी:लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने पर 01 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

सीधी:लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने पर 01 वर्ष की सजा एवं जुर्माना



न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने अभियुक्तर बाबा यादव उर्फ इन्द्रपति यादव उम्र-40 वर्ष निवासी हनुमानगढ़ थाना चुरहट‍ जिला सीधी को धारा 337, 304ए के अपराध में 01 वर्ष की सजा एवं 5500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। 
बताया गया कि दिनांक 07.06.2012 को समय शाम 06:30 बजे स्थान ग्राम शिकोहर थाना मझौली में बस क्रमांक एम पी 53 पी 1127 को काफी तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया, जिससे बस में बैठी सवारी शिवमुरति यादव निवासी कुदरिया व हरिश्चंलद्र पनिका निवासी कोडार की मृत्युै हो गई व उर्मिला यादव, श्याचमवती यादव, सविता यादव, शिववती यादव को चोटें आई, जिसकी रिपोर्ट चौकी पथरौला पथरौला के अपराध क्र. 031/12 अंतर्गत धारा 337, 304ए भादवि के अंतर्गत फरियादी शिवबोध गुप्ता द्वारा लेखबद्ध कराई। जहां विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालयीन प्रकरण क्र. 250/12 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी एडीपीओ श्री घनश्याम प्रजा‍पति मझौली द्वारा कर दोषसिद्ध कराया गया।

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