MP पंचायत चुनाव:राज्य सरकार फिर से पंचायतों का करायेगी परिसीमन

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MP पंचायत चुनाव:राज्य सरकार फिर से पंचायतों का करायेगी परिसीमन



MP पंचायत चुनाव:राज्य सरकार फिर से पंचायतों का करायेगी परिसीमन 



भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) के बिना त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिर से निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों का फिर से परिसीमन  की तैयारी कर ली है।


दरअसल, प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल द्वारा गुरुवार को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2021 प्रख्यापित किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में एक नयी धारा 10 क जोड़ी गई है। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि पंचायतों के कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व किए गए पंचायतों अथवा उनके वार्डों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से अठारह माह के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से निर्वाचन की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो ऐसा परिसीमन अथवा विभाजन अठारह माह की अवधि की समाप्ति पर निरस्त समझा जाएगा। ऐसी स्थिति में इन पंचायतों और इनके वार्डों और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अथवा विभाजन नये सिरे से किया जाएगा।





क्रेडिट:अग्निबाण

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