MP पंचायत चुनाव: कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव निरस्त करने की लगी मुहर,राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव
भोपाल। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए मुहर लगा दी है, इसका प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9 (क) के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर महामहिम राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया है।इसी अध्यादेश के आधार पर मध्य प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन अब अध्यादेश के वापस लिए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग के पास चुनाव कराने का आधार नहीं रहा। राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद डा. नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस ले रहे हैं।
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने बड़ा फैसला लिया है. चूंकि कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव निरस्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई. इसके बाद प्रस्ताव को गवर्नर के पास भेज दिया गया है.
इसके बाद प्रस्ताव को गवर्नर के पास भेज दिया गया है. खबरों के अनुसार गवर्नर छगनभाई मंगूभाई पटेल (Governor Chhaganbhai Mangubhai Patel) प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण करने के निर्देश दे सकते हैं.
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