त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन :पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु रजिस्ट्रकरण अधिकारी नियुक्त
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2022 हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर्रहमान खान द्वारा आदेश जारी कर म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-14 में उपनियम2 एवं नियम 9 (2) के अंतर्गत पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण किये जाने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उनके सहयोग हेतु सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं नियम 2 (ख) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
जारी आदेशानुसार जनपद पंचायत सीधी के लिए आनन्द सिंह राजावत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोपद बनास रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगें। सौरभ मिश्रा ना. तहसीलदार प्र. तहसीलदार गोपद बनास, दीपेन्द्र सिंह तिवारी ना. तहसीलदार गोपद बनास को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत नीलांम्बर मिश्रा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिहावल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगें तथा माईकेल तिर्की तहसीलदार सिहावल एवं आंचल अग्रहरी ना. तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार बहरी को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत एस.पी. मिश्रा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चुरहट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगें तथा शिवशंकर शुक्ला ना. तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार रामपुर नैकिन एवं मणिराज सिंह बागरी ना. तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार चुरहट को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत मझौली अंतर्गत सुरेश कुमार अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मझौली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगें तथा बी.के. पटेल ना. तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार मझौली एवं रोहित सिंह परिहार ना. तहसीलदार तहसील मझौली को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत आर.के. सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगें लक्ष्मण प्रसाद पटेल तहसीलदार तहसील कुसमी को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खान ने निर्देशित किया है कि समस्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेंगें। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की अधिकारिकता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सौपे गये पंचायतों के लिये ही होगी। आवंटित ग्राम पंचायत के मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित प्रावधानों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किये जाने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उत्तरदायी होंगें।
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