अवैध रूप से साहूकार का कारोबार करने वालों के विरुद्ध होगी वैधानिक कार्यवाही
इससे जुड़ी जानकारियां प्रशासन से साझा करने की कलेक्टर ने नागरिकों से की अपील
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कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार अभियान चलाकर अवैध रूप से साहूकार का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अवैध रूप से साहूकारों के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। कलेक्टर द्वारा जिलेवासियों से अपील की गई है कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अवैध साहूकारी करता है या कोई व्यक्ति साहूकार के उच्च ब्याज दरों से पीड़ित है तो उसकी जानकारी पुलिस या प्रशासन के संज्ञान में अवश्य लाएं। मामले की जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकृत एवं पंजीकृत साहूकारों द्वारा उच्च दर पर जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है जिनकी ब्याज दरें इतनी ज्यादा होती हैं कि ऋण लेने वाला व्यक्ति लिए गए मूलधन से चार से पांच गुना पैसा चुकाने में साहूकारों को दे देता है। अवैध रूप से साहूकारों के कारोबार को रोकने के लिए साहूकारों की मनमानी रोकने तथा आम आदमी अत्याधिक सूदखोरी के कारण आर्थिक रूप से कमजोर नहीं हो इसके लिए मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक 2017 के माध्यम से मूल मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम 1934 में आवश्यक संशोधन किया गया है, साहूकारों को मध्यप्रदेश मॉनीलेंडिंग एक्ट 1994 के अधीन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यह देखने में आ रहा है कि कई स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकारी के यहां रजिस्ट्रेशन के साहूकार कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 में भी जनता को संरक्षण प्राप्त है। कई साहूकार ऋणध्ब्याज की वसूली में ऋणियों को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं, अत्यधिक प्रताड़ना के चलते उसके परिजन आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं जिले में घटित ना हो इसके लिये पुलिस अधीक्षक सीधी पंकज कुमावत द्वारा मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी अंजूलता पटले की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है।
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