सीधी पंचायत चुनाव: अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों के लिए प्राप्त हुए नामनिर्देशन पत्रों एवं उनके संलग्न अभिलेखों को सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के निर्देश
सीधी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) मुजीबुर्रहमान खान ने बताया कि म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु जारी समय अनुसूची आदेश के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु दिनांक 17.12.2021 तक प्राप्त हुए नामनिर्देशन पत्रों एवं उनके संलग्न अभिलेखों को सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जावे।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशित किया गया है कि संबंधित रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर/विकासखण्ड और ग्राम पंचायत के सूचना फलक पर इस आशय की सूचना चस्पा की जावे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु निर्वाचन की कार्यवाही स्थगित किया गया है। ऑनलाइन हेतु बनाये गये आरओ सुविधा केन्द्र/लोक सेवा केन्द्र/एमपीऑनलाइन कियोस्क में भी उक्त आशय की सूचना चस्पा कराई जावे। प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु दिनांक 17.12.2021 तक प्राप्त हुए नामनिर्देशन पत्रों एवं उनके संलग्न अभिलेखों को सीलबंद कर सुरक्षित रखा जावे। आईईएमएस में प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु अब तक प्राप्त किये गये नामनिर्देशन पत्रों की प्रविष्टि न की जाए।
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