सीधी:अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में सजा

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सीधी:अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में सजा

सीधी:अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले में सजा




रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा अवैध शराब विक्रय को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर से यह सूचना मिलने पर कि ग्राम कंधवार में एक व्याक्ति प्लास्टिक की जरीकेन में रखी हाथ भट्टी की महुआ की कच्ची शराब बेचने के उद्देश्य से रखे है। रेड की कार्यवाही की, पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजकुमार साकेत पिता सूरजदीन साकेत उम्र-31 वर्ष निवासी कंधवार मोहर टोला का बताया। पुलिस द्वारा शराब विक्रय के संबंध में पूछे जाने पर नहीं होना बताया। जिस पर रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा अपराध क्र. 699/21 धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध करके प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी विक्रम कु. दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। 
परिणामस्वरूप माननीय न्या्यालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

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