मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव: पहले दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू, इतनी सीटों पर लगाई गई है रोक
भोपाल: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat election) पर पल पल नय अपडेट सामने आ रहा है. प्रदेश में इसे लेकर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है. एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर चुनाव पर स्टे लगा दिया, तो दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव तय समय पर कराने का ऐलान कर दिया.
दरअसल निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते हुए ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव पर स्टे की बात कही. इन होल्ड सीटों पर री नोटिफाई करने के लिए सरकार को सात दिन का समय दिया गया है. बाकि के चुनाव तय समय पर होंगे.
पुरुष के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी
इस बीच पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिये बीते दिन 3987 अभ्यर्थियों ने नामंकन किया. इसमें 2085 पुरूष और 1902 महिला अभ्यर्थीयों ने नामंकन किया है. इसके बाद अब तक कुल 23 हजार 222 अभ्यर्थियों ने नाम का नांमकन हो गया है, इनमें से 12 हजार 226 पुरुष और 10 हजार 984 महिला और 2 अन्य अभ्यर्थी शामिल हैं. अभी तक जिला पंचायत सदस्य के लिए 629, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1888, सरपंच पद के लिये 14069 और पंच पद के लिये 5418 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है. OBC वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए अभी निर्वाचन प्रकिया जारी रहेगी
होल्ड की गई सीटें
हाल ही में निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बैठक के बाद साफ किया था कि ओबीसी के लिए आरक्षित जिन सीटों पर रोक लगाई है, वहां पर सरकार को सात दिन के अंदर री नोटिफाई करने के आदेश दिए हैं. इसके बाद चुनाव के लिए नई तारीखों का ऐलान होगा. यहां बता दें कि जिन लोगों ने ओबीसी आरक्षित सीट पर नामांकन दाखिल किया है वो सुरक्षित रहेगा. सिर्फ ओबीसी आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद सदस्य,जिला पंचायत सदस्य सीट पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित है. बाकि सभी सीटों पर चुनाव तय समय पर ही होंगे. ओबीसी आरक्षित सीटों पर अभी नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी.
जिन सीटों को होल्ड किया है वो ये हैं...
ओबीसी के लिए आरक्षित जिला पंचायत सदस्य की 155 सीटें
जनपद पंचायत सदस्य की 1273 सीटें
सरपंच पंद की 4058 सीटें
पंच पद के लिए 64353 सीटों पर रोक लगा दी गई है.
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