सीधी: वाहन चेकिंग के समय शराब के नशे में पाए गए वाहन चलाक के आरोपी को सजा

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सीधी: वाहन चेकिंग के समय शराब के नशे में पाए गए वाहन चलाक के आरोपी को सजा

सीधी: वाहन चेकिंग के समय शराब के नशे में पाए गए वाहन चलाक के आरोपी को सजा



पिपरांव चौकी प्रभारी द्वारा दिनांक 22.04.21 को जंगल नाका बघवार में वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी समय वाहन क्र. एम पी 04 ई ए 1402 को रोक कर चेक किया गया, तो वाहन स्वामी व कार चालक विनीत सिंह पिता शैलेन्द्र सिंह उम्र-33 वर्ष निवासी खारा पिपरांव चौकी शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाए जाने पर एवं वाहन का कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पिपरांव चौकी प्रभारी द्वारा इस्त‍गासा क्र. 07/21 धारा 185, 130/177(3) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पंजीबद्ध करके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां शासन की तरफ से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी विक्रम कु. दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया।
 
               परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी को 10100 रूपए अर्थदंड एवं न्याायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।

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