सीधी: मारपीट करने वाले आरोपी को सजा एवं जुर्माना

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सीधी: मारपीट करने वाले आरोपी को सजा एवं जुर्माना

सीधी: मारपीट करने वाले आरोपी को सजा एवं जुर्माना



न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने अभियुक्त आनंद बहादुर सिंह उर्फ राजा सिंह उम्र-19 वर्ष निवासी उडैला चौकी पथरौला थाना मझौली को धारा 323 के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। 
बताया गया कि दिनांक 15.08.2013 को समय 03:00 बजे दिन आरोपी ने अन्य सह आरोपी के साथ मिलकर फरियादी नीरबहादुर साकेत को मां-बहन की अश्लील गालियां देते हुए लाठी-डण्डा से मारपीट किया और जान से मारने की धमकी दी, जिससे मारपीट से फरियादी के गाल में पीठ में चोट आई, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने चौकी पथरौला के अपराध 306/13 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भादवि के अंतर्गत लेखबद्ध कराई। जहां अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां प्रकरण क्र. 613/13 में राज्य् शासन की ओर से पैरवी कर एडीपीओ श्री घनश्याम प्रजा‍पति ने दो अन्य आरोपी व आनंद बहादुर एवं इन्द्र पाल सिंह गोड़ व नर्वदा सिंह गोड़ को दोषसिद्ध कराया।

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