सीधी: सनसनी खेज हत्या के दो अलग अलग मामलो के आरोपियो को दिया गया आजीवन कारावास दंड

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सीधी: सनसनी खेज हत्या के दो अलग अलग मामलो के आरोपियो को दिया गया आजीवन कारावास दंड


सीधी: सनसनी खेज हत्या के दो अलग अलग मामलो के आरोपियो को दिया गया आजीवन कारावास  दंड


     _सनसनी खेज मामले में जमोडी एवं मझौली पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के अथक प्रयास एवं मेहनत के चलते कराई गई सजायाबी।_
     
*सीधी।*    पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले व उप पुलिस अधीक्षक सीधी श्रीमती गायत्री तिवारी व अनुविभागीय अधिकारी कुसमी आर. के. शुक्ला के कुशल मार्गदर्शन में जमोडी एवं मझौली पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के कड़ी मेहनत के फलस्वरूप हत्या के दो अलग अलग आरोपियो को आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दंडित कराया गया है।  

*मामला विवरण
    *मामला क्रमांक :- 01


 दिनांक दिनांक 23 720 को सूचना करता सूर्य स्कूल निवासी ग्राम पकरी नंबर 1 गुजरिया टोला ने बताया कि दिनांक 22 या 30 को रात में वह खाना खाकर पत्नी के साथ घर के अंदर सोया था उसकी मां बगिया रावत एवं वहन सीमा रावत घर के बाहर बरामदे में एक साथ खटिया में सोए हुए थे करीब 2:00 बजे रात उसकी बहन सीमा हल्ला गुहार की तब वह और उसकी पत्नी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उसकी बहन रो रही थी और मां खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी हुई थी के गले से खून निकल रहा था उसकी मां कोई हरकत नहीं कर रही थी जिससे उसे लगा वह मर गई है तब वह बहन से पूछा कि क्या हुआ कैसे हुआ मम्मी को किसने मारा था उसी बहन ने बताया कि मम्मी के हाथ पैर डोलने के कारण व जागी और देखें कि मम्मी की गले से खून निकल रहा था उसने देखा कि आरोपी रमेश रावत हाथ में टांगे लिए था उसे जागा हुआ देखकर आरोपी वही टांगा भी फेंक कर भाग गया सूचना करता की सूचना के आधार पर थाना जमोदी में मार्ग क्रमांक 58 आदमी 2020 दर्ज कर मर्ग जांच की गई मर्द जांच उपरांत आरोपी के विरुद्ध थाना जमोडी में अपराध क्रमांक 276/20 धारा 302 IPC दर्ज किया जाकर तात्कालिक थाना प्रभारी जमोडी उनि. अभिषेक सिंह परिहार द्वारा विवेचना पूर्ण की जाकर अपराध को चिन्हित कराया जाकर न्याय के लिए न्यायालय पेश किया गया, जहा श्री अमिताभ मिश्र सत्र न्यायाधीश सीधी (म.प्र.) की अदालत ने सुनवाई की है मामले में ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा उत्तम विवेचना एवं एजीपी रमाशंकर पांडे द्वारा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का सही समय पर एवं उचित ढंग से प्रस्तुतीकरण के फलस्वरूप आरोपी रमेश रावत उर्फ़ घमसान पिता रामसिया रावत, उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बिशुनी टोला पणखुरी नंबर 1 थाना जमोडी पर लगे आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसे हत्या की धारा 302 भा.द.सं.के तहत आजीवन कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की अदायगी के व्यक्तिक्रम में आरोपी को 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावेगा

   *मामला क्रमांक :- 02
 दिनांक 1/1/20 को फरियादिया कौशल्या सिंह ने हंड्रेड डायल को सूचना दिया कि फरियादिया के ससुर मृतक बलकरण सिंह गौड़ उसके घर में खाना खा रहे थे उसी समय आरोपी रामभजन सिंह से घर की तरफ आया तो था तब बलकरण उससे बोले कि उसके पिताजी को खाना-पीना समय से नहीं देते हो जगह जमीन का हिस्सा दो इसी बात पर आरोपी रामभजन और तेजभान दोनों बलिकरण से झगड़ा विवाद करते हुये अपने घर तरफ ले गए और झगड़ा विवाद के दौरान राम भजन ने वलिकरण के सिर में लकड़ी की मुगरी से मारा जिससे बलिकरण जयराम के चौगान में गिर गए और बेहोश हो गए जिनको हंड्रेड डायल के माध्यम से नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया जिसके आधार पर उप निरीक्षक योगेश मिश्रा चौकी प्रभारी पथरौला थानामझौली द्वारा मर्ग कायम कर मर्ग की जांच की गई मर्ग जांच के आधार पर थाना मझौली में अपराध क्रमांक 1/20 धारा 302,34 IPC दर्ज किया जाकर तात्कालिक चौकी प्रभारी पथरौला उनि. योगेश मिश्रा द्वारा विवेचना पूर्ण की जाकर अपराध को चिन्हित कराया जाकर न्याय के लिए न्यायालय पेश किया गया, जहा श्री राजेश सिंह चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी (म.प्र.) की अदालत ने सुनवाई की है मामले में ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा उत्तम विवेचना एवं एजीपी अरूण मिश्रा द्वारा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का सही समय पर एवं उचित ढंग से प्रस्तुतीकरण के फलस्वरूप आरोपीगण 1. राम भजन सिंह पिता जयराम सिंह उम्र 28 साल 2.तेजभान सिंह पिता जयराम सिंह उम्र 32 साल, दोनो निवासी ग्राम मुरकुदा थाना मझौली पर लगे आरोप प्रमाणित पाए जाने पर हत्या की धारा 302, 34 भा.द.सं.के तहत आजीवन कारावास एवं ₹1000-1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की अदायगी के व्यक्तिक्रम में आरोपीगण को 1-1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावेगा

    उपरोक्त समस्त कार्रवाई में उनि अभिषेक सिंह परिहार तात्कालिक थाना प्रभारी जमोडी,  उनि योगेश मिश्रा तात्कालिक चौकी प्रभारी पथरौला थाना मझौली एवं एजीपी अरुण मिश्रा व रमाशंकर पांडे की सराहनीय भूमिका रही है।

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