सीधी:कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,मास्क ठीक ढंग से न पहनने अथवा मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का लगेगा जुर्माना

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

सीधी:कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,मास्क ठीक ढंग से न पहनने अथवा मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का लगेगा जुर्माना



सीधी:कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,मास्क ठीक ढंग से न पहनने अथवा मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का लगेगा जुर्माना

सीधी।
   वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए तथा देश के विभिन्न राज्यों में ओमीक्रॉन वैरियंट के पॉजीटिव केसेज तथा एक्टिव केसेज की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत कोरोना संक्रमण फैलने से बचाव के लिए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2021 के माध्यम से जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों जारी किए गए हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा- 144, एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत सम्पूर्ण सीधी जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य के हितों को दृष्टिगत रखते हुये आदेश जारी किया गया है।

  जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण सीधी जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं जैसे चिकित्सा सुविधा, अस्पताल, पैथालाजी लैब्स, दवाई की दुकान, फायर सर्विसेस, बस यात्रीगण, लोडिंग ट्रान्सपोर्ट वाहन, समस्त प्रकार के सामग्री परिवहन के ट्रान्सपोर्ट वाहन, फैक्ट्री एवं उसके वर्कर आदि पर प्रभावशील नहीं रहेगा। 

  जिला अंतर्गत समस्त सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों के ही प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाएं है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा, क्योंकि उन पर कोविड टीके के डोज का बंधन नहीं है। समस्त शासकीय सेवकों से यह अपेक्षा है कि कोविड के दोनों डोज लेने के उपरांत ही कार्यालय में आए। समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुखों की यह जवाबदारी रहेगी कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारी व अधिकारियों को प्रेरित कर यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करें। जिला अंतर्गत समस्त स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं को कोविड-19 टीके की दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। प्राचार्य एवं संचालक अपने अधीनस्थ स्टॉफ एवं छात्र-छात्राओं मे यह सुनिश्चित करेंगें।

   समस्त मार्केट एसोसिएशन, मेला आयोजक, विभिन्न कॉमर्स चौम्बर्स, रहवासी संगठन, दुकान संचालक यह सुनिश्चित करेंगें कि वे स्वयं एवं उनके कर्मचारी कोविड-19 टीके के दोनों डोज के उपरांत ही कार्यालय/संस्थान/दुकान में उपस्थित हो। जिला अंतर्गत समस्त सिनेमाहॉल, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस के संचालक एवं हाथ-ठेला/कामकाजी महिला संगठन/रिक्शा एवं ट्रान्सपोर्ट संगठन, होटल-मैरिज गार्डन एसोसिएशन/रेस्टोरेन्ट एसोसिएशन/विभिन्न उद्योग संगठन के पदाधिकारीगण यह सुनिश्चित करेंगें कि इन क्षेत्रों के सभी संस्थानों में समस्त स्टॉप कोविड-19 टीके के दोनों डोज के उपरांत ही कार्य में रखें जायें। 

  कलेक्टर श्री खान द्वारा समस्त आमजन से अपील की गई है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करतें हुये स्वयं को सुरक्षित रखें। नगर पालिका सीधी, समस्त सी.एम.ओ. नगर पंचायत एवं समस्त सी.ई.ओ. जनपद पंचायत जिला सीधी को यह निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थों के माध्यम से मास्क पहनने की अनिवार्यता को सार्वजनिक क्षेत्र में लागू किया जाये। मास्क ठीक ढंग से न पहनने अथवा मास्क नहीं पहने जाने पर 200 रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की स्वीकृति भी इस आदेश के माध्यम से दी गई है।

  उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 188, कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ