यूरिया खाद के अवैध भंडारण करने पर 03 वर्ष की सजा एवं 2000 रूपए जुर्माना
न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी अंशकुमार गुप्ता पिता श्री रामखेलावन गुप्ता उम्र-46 वर्ष निवासी मझौली जिला सीधी को आवश्यक वस्तु् अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के आरोप में 03 वर्ष की सजा एवं 2000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
बताया गया कि दिनांक 15.12.2011 को समय 15:30 बजे स्थान मझौली में आरोपी अपने घर के पास स्थित गोदाम में 235 बोरी उर्वरक (यूरिया खाद) वाहन क्रमांक एम पी 53 जी ए 1139 में लदी हुई थी, जिसमें से 120 बोरी ट्रक में लदी थी एवं 115 बोरी आरोपी गोदाम में भंडारण कर लिया था। सूचना प्राप्त होते ही राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार मझौली द्वारा उक्त खाद के भंडारण के संबंध में दस्तावेजों की मांग की गई, जो आरोपी द्वारा पेश न करने पर थाना मझौली के अपराध क्र. 446/11 पर मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां उक्त प्रकरण में राज्य शासन की ओर से एडीपीओ श्री घनश्याम प्रजापति ने सशक्त पैरवी कर आरोपी को दोषसिद्ध कराया।
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