सीधी:दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखों का होगा उपयोग,जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

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सीधी:दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखों का होगा उपयोग,जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

सीधी:दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखों का होगा उपयोग,जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश


         कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मुजीबुर्रहमान खान द्वारा आदेश जारी कर सीधी जिले के समस्त आमजन को आदेशित किया गया है कि वह प्रतिबंधित एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक पटाखों का उपयोग नहीं करें तथा सभी पटाखा निर्माता/विक्रेता ऐसे पटाखों का निर्माण/भंडारण/परिवहन/विक्रय/ उपयोग नहीं करें। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) सेंट्रल जोन बेंच भोपाल के आदेश के परिपेक्ष्य में प्रतिबंधित एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक पटाखों के निर्माण/भण्डारण /परिवहन/विक्रय/उपयोग आदि को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

          जारी आदेशानुसार सीधी जिले की परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉडरेट/सन्तोषजनक श्रेणी की है अतः सीधी जिले मे कम उत्सर्जन वाले उन्नत श्रेणी के (प्उचतवअमक बतंबामते) एवं ग्रीन पटाखों (ळतममदबतंबामते) का ही निर्माण/भंडारण/परिवहन/विक्रय/उपयोग किया जा सकेगा। सीरीज/लड़ी वाले पटाखे का विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दीपावली पर्व, गुरु पर्व एवं अन्य धार्मिक त्योहारों पर पटाखों का उपयोग मात्र 02 घण्टे, रात्रि 08 बजे से 10 बजे तक किया जायेगा। क्रिसमस एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे रात्रि 11ः55 से प्रातः 12.30 बजे तक ही चलाये जा सकेंगे। ग्रीन पटाखो हेतु Petroleum and Explosive Safety Organization (PESO) ,oa National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) ETET  पंजीकृत ग्रीन पटाखे के निर्माताओं की सूची अनुसार ही विक्रय किया जावेगा। ग्रीन पटाखो के अन्तर्गत फूलझडी, अनार व मेरून आते है। पटाखे जिनके निर्माण मे बेरियम साल्ट्स का उपयोग किया गया हो, ऐसे पटाखे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें। ऐसे पटाखे जिनमे एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, स्ट्रान्सियम क्रोमेट एवं लेड के तत्वों का उपयोग हो रहा हो तो उनका विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

           सीधी जिले के अन्तर्गत अस्पताल, नर्सिंगहोम, जिला चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थलों एवं अन्य ऐसे क्षेत्र जिन्हे शांत क्षेत्र (ैपसमदबम र्वदम) घोषित किया गया हो की 100 मीटर की परिधि में पटाखों का प्रस्फुटन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। पटाखों के प्रस्फुटन की तीव्रता प्रस्फुटन स्थल से 04 मीटर की दूरी पर 125डी.बी.(ए.) से अधिक नहीं होना चाहिये। आनलाइन/ई-कामर्स वेबसाइट जैसे थ्सपचांतजए  ।उं्रवद इत्यादि के माध्यम से पटाखें का क्रय/विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पटाखो के जलने के उपरान्त उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जाये जहां पर प्राकृतिक जल स्त्रोत/पेयजल स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना हो। नगर पालिका परिषद/नगर परिषद इस संग्रहित कचरे का पृथक से एकत्रीकरण कर उसका अपवहन (डिस्पोजल) सुनिश्चित करें।

          उक्त आदेश पारित किया जाता रहा है जिसकी तामीली सर्वसम्बन्धित पर व्यक्तिशः कराया जाना सम्भव नहीं है। अतः सीमएओ सीधी, पुलिस अधीक्षक सीधी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी को आदेशित किया गया है कि वह उक्त आदेश का प्रचार-प्रसार विभागीय स्तर पर तथा डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से भी कराना सुनिश्चित करें। अपर संचालक जनसंपर्क सीधी जिले से प्रकाशित सभी समाचार पत्रो एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया मे निःशुल्क प्रमुखता से प्रकाशन/प्रसारण कराना सुनिश्चित करें।

          सभी क्षेत्र एसडीएम, सीएसपी एवं थाना प्रभारी अपने-अपने अनुभाग/थाना क्षेत्र में उक्तादेश का कड़ाई से पालन कराते हुए यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी/पटाखों का निर्माण/भडारण/परिवहन/विक्रय न होने पावे। जिसके लिये समस्त पटाखा निर्माताओं, भंडारकताओं एवं लायसेंसी विक्रयकताओं से अन्डरटेकिंग भराया जाना सुनिश्चित करें। संदेहास्पद प्रतिबंधित पटाखों की स्थिति में सैम्पल लेकर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला मे दिनांक 02.11.2021 से भेजना सुनिश्चित करें। उक्त की रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रयोगशाला जांच का कार्य कर इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करेंगे। जिसके आधार पर युक्तियुक्त विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

           उक्तादेश जारी होने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध विस्फोटक नियम 84 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

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