सीधी:पडोसी के हत्यारे को न्यायालय ने आजीवन कारावास का दिया दंड

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सीधी:पडोसी के हत्यारे को न्यायालय ने आजीवन कारावास का दिया दंड

सीधी:पडोसी के हत्यारे को न्यायालय ने आजीवन कारावास का दिया दंड
    

सनसनी खेज मामले में बहरी पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के अथक प्रयास एवं मेहनत के चलते कराई गई सजायाबी
     

*सीधी।    पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले व उप पुलिस अधीक्षक सीधी श्रीमती गायत्री तिवारी के कुशल मार्गदर्शन में बहरी पुलिस तथा अभियोजन अधिकारियों के कड़ी मेहनत के फलस्वरूप हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दंडित कराया गया है।  

*मामला विवरण

    दिनांक 03 नवम्बर 2016 के सुबह भाईलाल साकेत पिता मोतीलाल साकेत उम्र 40 वर्ष साकिन देवरी थाना बहरी सौच के लिए गया हुआ था जो सौच उपरांत वापस आते समय आरोपी श्री नाथ जोगी के पिता द्वारा तंबाकू खाने के बहाने मृतक को बुलाया गया जब भाईलाल साकेत आरोपी के पिता के साथ तंबाकू खा कर बैठा था कि अचानक श्री नाथ जोगी पीछे से कुल्हाड़ी लेकर आया और प्रहार कर दिया जिसके कारण उसकी मौत हो गई जिस पर थाना बहरी में अपराध क्रमांक 300/16 धारा 302 ताहि. एवं 3 (2-5) एससी/एसटी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया जाकर उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय द्वारा विवेचना की जा कर न्याय के लिये प्रकरण विशेष न्यायालय सीधी मैं पेश किया गया गया जहां श्री अजीत सिंह विशेष न्यायाधीश अंतर्गत अ.जा./ अ.ज.जा. (अ.नि.)अधि. जिला सीधी (म.प्र.)  की अदालत ने सुनवाई की है। मामले के ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा उत्तम विवेचना एवं जिला लोक अभियोजक भारती शर्मा था सहायक लोक अभियोजक प्रशान्त पांडेय एवं नोडल अधिकारी उप निरीक्षक पुरुषोंत्तम द्विवेदी व सहायक उप निरीक्षक अजीत पांडेय द्वारा दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का सही समय पर एवं उचित ढंग से प्रस्तुतीकरण के फल स्वरुप आरोपी श्री नाथ जोगी तरह बसंतलाल जोगी उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम देवरी थाना बहरी पर लगे आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उसे हत्या की धारा 302 भा द सं एवं 3 (2-5) एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए 500 रूपये के अर्थदण्ड अधिरोपित किया है । अर्थदण्ड की राषि जमा नही करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का फैसला सुनाया है।

    उपरोक्त समस्त कार्रवाई में जिला लोक अभियोजक अधिकारी भारती शर्मा, सहायक लोक अभियोजक अधिकारी प्रशान्त पांडेय एवं नोडल अधिकारी उप निरीक्षक पुरुषोंत्तम द्विवेदी व सहायक उप निरीक्षक अजीत पांडेय की सराहनीय भूमिका रही है।

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