सीधी,मूर्ति विसर्जन स्थलों पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की लगाई गई ड्यूटी,जानिए किनकी कहाँ लगेगी

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सीधी,मूर्ति विसर्जन स्थलों पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की लगाई गई ड्यूटी,जानिए किनकी कहाँ लगेगी

सीधी,मूर्ति विसर्जन स्थलों पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की लगाई गई ड्यूटी,जानिए किनकी कहाँ लगेगी 


सीधी।

 जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा आदेश जारी दुर्गा मूर्ति विसर्जन स्थलों पर कोरोना वायरस से बचाव रोकथाम एवं शांति सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 

  जारी आदेशानुसार विसर्जन स्थल सोन नदी गऊघाट में तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट गोपद बनास तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी की ड्यूटी लगाई गई है। सोन नदी जोगदहा घाट (अमिलिया) मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिहावल तथा नायब तहसीदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बहरी की, सोन नदी कोल्दहा चुरहट तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट चुरहट तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत चुरहट की, सोन नदी भंवर सेन शिकार गंज रामपुर नैकिन मे तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट रामपुर नैकिन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की, बनास नदी सेहड़ा नदी मझौली में मुख्यकार्यपालन जनपद पंचायत मझौली एवं नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मझौली की, गोपद नदी (गोतरा घाट खर्रा घाट) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी तथा नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कुसमी की तथा गोपलदास बांध सीधी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी तथा नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट गोपद बनास की ड्यूटी लगाई गई है। 
 
  इसके साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। जारी आदेशानुसार सभी विसर्जन स्थल पर कमाण्डेंट होमगार्ड सीधी तैराक, गोताखोर, रस्सी, नाव एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की यथोचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सीधी सभी विसर्जन स्थल पर वैरिकेटिंग की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (वन विभाग) सभी विसर्जन स्थल पर लगने वाले बास, बल्ली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्र मे मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे संबंधी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला सीधी विसर्जन स्थल पर पण्डाल, माइक आदि की यथोचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करेंगे। सभी विसर्जन स्थल पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी चिकित्सक दल के साथ आवश्यक उपकरणों सहित एम्बुलेंस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सीधी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक ओदश क्रमांक 569/आर.डी.एम/2021 सीधी दिनांक 08 अक्टूबर 2021 मे उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कडाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने- अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था एवं अन्य समस्त व्यवस्थाओं के लियें उत्तरदायी होंगे।

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