सीधी:एक्सीडेंट करने वाले आरोपी को सजा व जुर्माना

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सीधी:एक्सीडेंट करने वाले आरोपी को सजा व जुर्माना

सीधी:एक्सीडेंट करने वाले आरोपी को सजा व जुर्माना




फरियादी राकेश रावत पिता लल्लू लाल रावत निवासी लालन टोला रामपुर नैकिन ने रामपुर थाने में रिपोर्ट किया कि सोनालिका ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 53 ए ए 3315 का चालक नागेन्द्रर दुबे पिता पन्नालाल निवासी रैदुअरिया ने जुझारी घटिया गांव में दिनांक 15.10.21 को सुशील रावत का एक्सीडेंट कर दिया है, जिस पर रामपुर नैकिन पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 764/21 धारा 279, 337 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध करके प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां शासन की तरफ से सशक्त पैरवी करते हुए एडीपीओ श्री विक्रम कुमार दुबे ने आरोपी को दोषी प्रमाणित कराया। परिणामस्वरूप माननीय न्या्यालय ने आरोपी को 3000 रूपए अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक सजा से दंडित किया।

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