आर्यन खान 27 दिन बाद जेल से हुए रिहा, शाहरुख खान ने कही ये बड़ी बात, फैंश में जश्न
गुरुवार को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद भी कागजात समय-सीमा के भीतर जेल अधिकारियों को नहीं मिलने की वजह से शुक्रवार को एक और रात मुंबई की आर्थर रोड जेल में बितानी पड़ी थी। हालांकि, आज सुबह-सुबह करीब 5.30 बजे कोर्ट का आदेश प्राप्त करने के लिए ऑर्थर रोड जेल का बेल बॉक्स सुबह 5.30 बजे खोला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन को रिसीव करने के लिए शाहरुख खान जेल के बाहर मौजूद थे।
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बेटे आर्यन खान की रिहाई से पहले अभिनेता शाहरुख खान बांद्रा स्थित अपने मन्नत बंगले से मुंबई की आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए। वहीं, जेल अधिकारियों का कहना है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई के ऑर्थर रोड जेल से आज सुबह करीब 10 बजे रिहा हो सकते हैं।
वहीं, आर्यन खान की रिहाई पर आर्थर रोड जेल के अधीक्षक, नितिन वायचल ने कहा कि उसके साथ बाकी जितने कैदियों के बेल ऑर्डर आए हैं, उनके साथ उसे छोड़ा जाएगा। 10-12 बजे तक छूट जाएगा। रिहाई के आदेश मिल गए हैं, प्रकिया चल रही है।
आर्यन खान की आज जल्द ही मन्नत वापसी हो सकती है। ऑर्थर रोड जेल के अधिकारियों ने आज सुबह 5.30 बजे जेल का बेल बॉक्स खोला। आर्यन खान के बेल की कॉपी कल इसके भीतर रखी गई थी। माना जा रहा है कि जेल की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही आर्यन रिहा होंगे।
क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तारी के 25 दिन बाद हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दी थी. शुक्रवार शाम को एक विशेष अदालत ने आर्यन के लिए रिहाई मेमो जारी किया, लेकिन उनके वकील समय-सीमा के अंदर कागजात जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचा सके. उधर उच्च न्यायालय ने आर्यन की जमानत के लिए 14 शर्तें लागू की हैं जिनमें एक लाख रुपये के निजी मुचलके का भुगतान और यहां एनसीबी दफ्तर में हर सप्ताह हाजिरी लगाना शामिल है.
जूही चावला ने दी जमानत
जूही चावला विशेष अदालत में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे समेत अन्य वकीलों के साथ पहुंचीं और उन्होंने जमानत संबंधी और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा किए. वह विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल के समक्ष पेश हुईं जहां मानशिंदे ने कहा कि चावला जमानत देंगी. अभिनेत्री ने सत्यापन के लिए अपना आधार कार्ड दिया. जब चावला न्यायाधीश के समक्ष खड़ी थीं तो मानशिंदे ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री आवेदक (आर्यन खान) को बचपन से जानती हैं और वह तथा आर्यन के पिता शाहरुख खान व्यावसायिक रूप से जुड़े हैं.
अदालत ने सत्यापन के बाद जमानत को स्वीकार कर लिया जिसके बाद चावला को जरूरी दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए अदालत के रजिस्ट्री विभाग जाने को कहा गया. चावला ने कागजों पर हस्ताक्षर किये जिसके बाद उन्हें वापस अदालत भेजा गया जहां जज ने जमानत बांड पर दस्तखत किये और रिहाई मेमो जारी किया. अदालत परिसर से निकलते हुए चावला ने संवाददाताओं से कहा, 'परिवार में अब सुकून है. हम सभी खुश हैं.अब बच्चा घर आ जाएगा.'
अदालत ने लगाईं 14 शर्तें:-
खान की जमानत के लिए हाई कोर्ट द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी. अदालत ने कहा कि यदि तीनों किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगा.
अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे. शर्त के अनुसार आरोपी मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी को सूचित करेंगे और अपनी यात्रा की जानकारी देंगे.
अदालत ने कहा कि आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत अपराधों के लिए मौजूदा मामला दर्ज है. हाई कोर्ट ने कहा कि तीनों मामले के किसी सह-आरोपी के साथ या इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त किसी और के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं करेंगे. अदालत ने कहा, 'जब सुनवाई शुरू होगी तो आवेदक/आरोपी किसी तरह सुनवाई में देरी कराने की कोशिश नहीं करेंगे.'
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